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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट

The collector has released a new guide line marriage ceremony, now only 10 people will be able to attend.

झाबुआ। झाबुआ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए अब विवाह समारोह में वर-वधु पक्ष के 5-5 लोग शामिल हो सकेंगे। इस आदेश के उलंघन पर भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 188, 269, 270 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51, व60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।




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