अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ। झाबुआ जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए अब विवाह समारोह में वर-वधु पक्ष के 5-5 लोग शामिल हो सकेंगे। इस आदेश के उलंघन पर भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 188, 269, 270 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51, व60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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