Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बुरहानपुर

Kutumb court sentenced husband accused to 1 year for non-payment of maintenance.

बुरहानपुर । बुरहानपुर की फैमिली कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश श्री तिवारी द्वारा फैमिली कोर्ट में लंबित प्रकरण क्रमांक 250 /19 में लगभग 58 माह की भरण पोषण राशि ₹175000 का भुगतान पीड़ित महिला पत्नी को नहीं करने पर कुटुंब न्यायालय द्वारा आरोपी मोहम्मद अख्तर पिता मोहम्मद आरिफ अंसारी, निवासी जाली वाली दरगाह के पास, बेरी मैदान बुरहानपुर को 1 वर्ष के लिए जेल भेजने का आदेश गत दिवस पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में एक मुस्लिम महिला ने अपने शौहर की हरकतों से पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता श्री दिनेश चौहान के माध्यम से फैमिली कोर्ट में भरण पोषण की राशि दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। पीड़ित आवेदिका की ओर से अधिवक्ता दिनेश चौहान द्वारा पैरवी की गई है। विधि के जानकारों के अनुसार भरण पोषण में 1 साल की सजा का संभवत यह पहला मामला बताया जा रहा है। सामुदायिक सुधार की वह तमाम समितियां, जो मुस्लिम समस्याओं के हल के लिए सदैव प्रयासरत रहती है, उनके लिए भी यह एक बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण मामला है। वही महिला शक्ति की उपेक्षा करने वालों के लिए भी यह एक यूनिक उदाहरण एवं सबक मालूम होता है।




Post a Comment

Previous Post Next Post