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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रसीदा पीठावाला की रिपोर्ट

The imprisonment for the accused who tried to commit murder

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.02.2021 को श्री योगेन्‍द्र कुमार त्‍यागी, न्‍यायालय अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला इंदौर द्वारा थाना कनाडिया के अपराध क्रमांक 114/2017 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी जयराम पिता कतार सिंह नायक आयु 35 वर्ष निवासी- ग्राम साक्टया खातेगांव जिला देवास वर्तमान पता भूरी टेकरी थाना कनाडिया को धारा 307 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 02 माह का कारावास पृथक से भुगताये जाने एवं धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास तथा आयुध अधिनियम 27 (1) मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 01 माह का कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती रीना सिंह द्वारा की गई।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.02.2017 को फरियादिया व पिता घर के बाहर खडी थी तथा उसके पति मुन्‍नालाल थोडी दूर पर खडे थे तब ही आरोपी जयराम लेनदेन की बात कर रहे थे। तभी जयराम उसके घर से तलवार लेकर आया और फरियादी के पति को जान से मारने की नियत से आया और सिर में दाहिनी तरफ मारा जिससे फरियादी के पति को सिर में से खून निकलने लगा एवं फरियादिया जब अपने पति को बचाने आई तो उसे भी आरोपी द्वारा तलवार से सिर पर वार किया गया एवं घटना के समय फरियादी की बेटी को भी हाथ व सिर में चोट लगी थी। उक्‍त घटना के आधार पर पुलिस थाना कनाडिया में अपराध क्रमांक 114/17 पर धारा 307, 294 भादवि एवं आयुध अधिनियम अंतर्गत का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वाद विवेचना एवं अनुसंधान पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रसतुत किया गया। जिस पर आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दंडादेश पारित कर दंडित किया गया।



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