अग्रि भारत समाचार सीधी
सीधी । न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी राजेश मिश्रा उर्फ अरविन्द कुमार मिश्रा की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजा। बताया गया कि फरियादी अंशुमान तिवारी अधिवक्ता मझौली ने दिनांक 17.05.2020 को चौकी मड़वास में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 16.05.2020 जब वह खाना खा कर अपने घर के आंगन में सोया था। तभी आरोपी हाथ में डंडा लेकर आया और अश्लील गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया, जिससे उन्हें हाथ की नाड़ी, अंगूठा में चोटें आई थी, जिसकी रिपार्ट उन्होंने के अपराध क्र. 59/20 अंतर्गत धारा 451, 294, 323, 506 पद लेखबद्ध कराई। इस प्रकरण में आरोपी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया, जिसकी ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन का पुरजोर विरोध श्री घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेजा।
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