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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से विशेष संवाददाता ताहा दाऊदी की रिपोर्ट

Purchase and Sale of Plot only from Licensed Colonizers following the guidelines of the Government

अलिराजपुर । शासन के निर्देषों का पालन कडाई से सुनिष्चित किया जाए, कोताही किसी भी पर बरदाष्त नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरभि गुप्ता ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारगण, उप पंजीयक, सीएमओ पालिका और परिषद को निर्देष दिए कि जिले में कही भी अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी नहीं कटें। जिस भी स्थान पर अवैध कॉलोनी काटे जाने अथवा प्लॉट विक्रय करने संबंधित सूचना मिले तत्काल संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई सुनिष्चित की जाए। उन्होंने निर्देष दिए कि जिस भी व्यक्ति को आवासीय कॉलोनी के माध्यम से प्लॉट कय-विक्रय करना है वे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देषों का पालन करते हुए अनुमति और लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कॉलोनी विकास की प्रक्रिया पूर्ण कर प्लॉटों का विक्रय करेंगे। कलेक्टर गुप्ता ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे किसी व्यक्ति के झासे में ना आए तथा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देषों का पालन करने वाले वैध तथा लाइसेंसी कॉलोनाइजर से ही प्लॉट क्रय करें। अवैध कॉलोनी में प्लॉट नहीं लें। यदि कही कोई व्यक्ति प्रशासन की बगैर अनुमति के गुपचुप तरीके से किसी कृषि भूमि अथवा अन्य भूमि पर प्लॉट विक्रय की प्रक्रिया करता है तो प्रशासन को तत्काल संबंधित की सूचना दें। बगैर लाइसेंस और शासन के दिशा निर्देषों का पालन नहीं करने वाले अवैध कॉलोनाइजर्स से प्लॉट का क्रय नहीं करें। उन्होंने निर्देष दिए कि अवैध कॉलोनी के माध्यम से प्लॉटों का विक्रय करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए।




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