Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News
मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652
Punishment for the accused of forcibly raping.
झाबुआ । न्यायालय श्रीमान एडीजे श्री संजय चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी पप्पु पिता दीता निवासी नागनखेड़ी थाना मेघनगर को धारा 450, 376(1) भा.दं.वि. में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 - 3000/- तथा धारा 323 भा.दं.वि. 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री एस.एस. खिची, विशेष लोक अभियोजक, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.05.2015 को फरियादिया अपने पति विकेश सास गोरकीबाई के साथ थाने पहुंच कर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई कि फरियादिया के परिवार में शादी होने से एवं बारात में फरियादिया का पति विकेश, सास तथा ससुर सभी लोग चले गये थे। घर पर आरोपी पप्पू आया, उसने फरियादिया से पानी मांगा, फरियादिया ने उसे गिलास में पानी दिया, फिर वह बोला खाना हो तो खाना भी दे दो तो फरियादिया ने कमरे में जाकर थाली में खाना निकाला, तब तक आरोपी पप्पू ने कमरे के अन्दर आकर पीछे से फरियादिया की कमर दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, फरियादिया चिल्लाई ऐेसा मत करो फिर भी वह नहीं माना और फरियादिया की मर्जी के खिलाफ पप्पू ने फरियादिया के साथ जबरदस्ती खोटा काम किया। फरियादिया चिल्लाई छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। फरियादिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर घर पड़ोसी फरियादिया की मोसिया सास दौड़कर आई, उसे देखकर आरोपी पप्‍पू अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। फरियादिया के साथ जबरदस्ती करने पर उसके शरीर पर नाखून के निशान भी पाये गये। फिर रात को फरियादिया के सास-ससुर व पति घर पर आये। उनको फरियादिया ने घटना की सारी बात बताई। थाना मेघनगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे श्री संजय चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा विचारण के दौरान आरोपी पप्‍पू को दोषी पाते हुये धारा 450, 376(1) भा.दं.वि. में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 - 3000/- रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 323 भा.दं.वि. 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।



Post a Comment

Previous Post Next Post