अग्रि भारत समाचार सीधी
सीधी । दिनांक 03.01.2020 को आरोपीगण सुनील कुमार व सुरेश निवासी ग्राम कटौली थाना रामपुर नैकिन ने वाहन क्रमांक एम.पी. 53 आर 2311 में पांच से अधिक सवारी बैठाकर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिना फिटनेस के वाहन चलाया। कस्बा बाजार चुरहट थाना चुरहट में वाहन ऑटो क्रमांक एम.पी. 53 आर 2311 का ड्राईविंग लाइसेंस संबंधित कागजात अधिकारी द्वारा मौके पर मांग किए जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया। थाना चुरहट के अपराध क्र. 03/20 पर आरोपीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 130(1)/177, 66/192, 56/192 के अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 02/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विशाल सिंह ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके उपरांत जेएमएफसी चुरहट ने आरोपी सुरेश को धारा 130/177 में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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