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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

संपादक मोहम्मद अमीन

Ban on celebrating Holi in Bhopal in public; Now the night curfew will be applicable from 9 o'clock at night, home delivery of food is also till 10 o'clock at night.

भोपाल । शहर में होली समेत अन्य त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ घर पर ही रहकर यह मना सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ अहम बैठक के बाद लॉकडाउन की नई गाइड लाइन जारी कर दी। इसके आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।


रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करना होगा।

अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से लागू होगा। इसका मतलब रात 9 बजे के बाद बिना काम के घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है। खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक हो सकेगी।

भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह शनिवार रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।

जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और खेल आदि के आयोजन में बंद कार्यक्रम स्थल की 50% क्षमता और खुले में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी पहले से अनुमति लेना होगा।

जिले में सभी रैली, जुलूस, गैर, यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रोक।

सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर ही रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।

होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसलिए बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिले में सभ धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां पर आम प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ दैनिक गतिविधियों की अनुमति रहेगी। आम लोग उपस्थित नहीं हो सकते। शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसकी पहले से अनुमति लेना होगा।

शव यात्रा में अधिकतम 20 और मृत्युभोज में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

रेस्टोरेंट में खाना बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन पैक करवाकर घर ले सकते हैं।

जिस, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

सभी पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

   

देश में कोरोना संक्रमण की संख्या में दिनों-दिन हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में 28 मार्च को रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। इन शहरों में लॉकडाउन के मद्देनजर होली और शब-ए-बारात को सांकेतिक रूप से मनाए जाने की ही अनुमति दी जा सकेगी।

   

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया था कि जिन जिलों में प्रतिदिन औसतन 20 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहाँ शादी समारोह में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। साथ ही उठावने और मृत्यु भोज इत्यादि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। नवीन निर्देशों अनुसार स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा-घर बंद रहेंगे। बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत, अधिकतम 100 व्यक्ति ही कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकेंगे। रेस्टॉरेंट में खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु रेस्टॉरेंट खाने के पार्सल प्रदाय कर सकेंगे। लॉकडाउन वाले सातों जिलों में डिस्ट्रिक क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन की अवधि में परिवर्तन करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। इसी आधार पर शुक्रवार को भोपाल में नई गाइड लाइन जारी की गई।





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