अग्रि भारत समाचार उज्जैन
उज्जैन । न्यायालय श्रीमती मीनू पचौरी दुबे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी चन्दरसिंह पिता शंकरलाल आंजना उम्र-52 वर्ष निवासी- गणेश नगर उज्जैन जिला उज्जैन को धारा 304-ए भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 5,00/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 24.09.2017 को सूचना पर उपनिरीक्षक महेशचन्द्र पटेल सी.एच. उज्जैन पहुचे जहाॅ पर एक अज्ञात व्यक्ति की एक्सिडेंट में मृत्यु होने पर लाया गया था। उक्त सूचना पर थाना नानाखेडा पर मर्ग कायम कर जाॅच की गई, साक्षियों के कथन लिये गये। जाॅच में पाया कि दिनांक 23.09.2017 को धर्मेन्द्र उर्फ विनोद पिता कैलाश शर्मा रामेदवी ट्रेवल्स बस से नानाखेडा बस स्टेण्ड से बैठकर करीब 11ः15 बजे निनोरा कांकण उज्जैन के लिये गया था, जो निनोरा कांकण के पास धर्मेन्द्र ने बस चालक को बस रोकने को कहा तो बस चालक ने अपनी बस को पहले धीरे किया व एकदम तेज गति व लापरवाही से चलाने से धर्मेन्द्र बस से उतरते समय नीचे गिर गया व बस के पिछले पहिये के नीचे आ गया। उसे गंभीर चोटें आई। ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस थाना नानाखेडा द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायायल ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत त्रिवेदी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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