अग्रि भारत समाचार बड़वानी
बड़वानी । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा नाबालिक से शादी कर संबंध बनाने वाले आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोंलकी सवरकुण्डा जिला अमरेली गुजरात, की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(N) भादवि एंव 5/6एल पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर जमानत आवेदन निरस्त किया गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 03.12.2020 को आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोलंकी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले जाकर राम मंदिर में विवाह कर लिया।विवाह के समय पीडिता नाबालिक थी तथा उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही की थी।पीडिता के परिजनो को पता चलने पर उन्होने अंजड़ थाने में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व करवायी।आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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