अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.02.2021 को न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर द्वारा थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 228/2018 धारा 379 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण सादिक, इरफान और इकबाल निवासी गोधरा गुजरात को धारा 379 भादवि के अंतर्गत प्रत्येक को 02 वर्ष 7 माह 26 दिन के कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला लोक अभियेाजन अधिकारी शिवनाथ मावई द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 6.05.2018 को फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की वह ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है दिनांक 5.05.18 को 9.30 बजे रात्री सांवेर रोड वैंटेश टेडर्स गोडाउन से एल्युमिनियम भंगार को न्यू करणावती ट्रांसपोर्ट कंपनी इंदौर से आयशर ट्रक लोड कर सूरत के लिए इंदौर से रवाना हुआ था रात मे 1 बजे के आस-पास वह अपनी उक्त आयशर गाडी खंडेलवाल पेट्रोल पंप परिसर छोटा बेटमा पर खडी कर अपने घर छोटा बेटमा जाकर सो गया सुबह 6 बजे उठकर खंडेलवाल पेट्रोल पंप पहुंचा तो उसकी आयशर के पीछे की त्रिपाल कटी हुई होकर उसमे से एल्युमिनियम भंगार के 60 बोरे बजनी 3 टन कोई चुरा कर ले गया उक्त घटना की सुचना थाना बेटमा पर दी। उक्त सुचना पर से अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपियों का उक्त दण्ड से दंडित किया गया।
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