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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Sentenced to the accused who assaulted.

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मरचिया पिता बुचा डामोर, आरोपी नाना पिता नानसिंह डामोर, आरोपी सबला पिता बुचला डामोर, आरोपी दीपा पिता मलका डामोर, आरोपी नानसिंह पिता बुचा डामोर को धारा 323 भा.दं.सं. में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये तथा धारा 325 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री राजेश शुक्ला, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.2018 को शाम 07:00 बजे फरियादी रावजी अपने घर पर था, जमीन की बात को लेकर आरोपीगण दिनेश से मारपीट कर रहे थे। दिनेश की चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी रावजी बीच-बचाव करने गया तो आरोपीगण मॉं-बहन की गालियां देने लगे। दीपा द्वारा फरियादी रावजी को गोफन का पत्थर मारा, जो उसकी छाती में लगा। मरचिया द्वारा लालचंद्र को लाठी से मारा गया, जो उसके बांये हाथ की कोहनी के नीचे लगा, सबला द्वारा दिनेश को पत्थर मारा गया जो उसके बांये पैर की जांघ में लगा। इसके उपरांत नाना एवं नानसिंह आये एवं उनके द्वारा गौरकीबाई को पत्थर मारा गया जो उसके दाहिने पैर में लगा। इसके पश्चात 108 में फोन लगाकर एम्बुलेंस गाड़ी बुलायी गई एवं आहतगण एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल रानापुर ईलाज के लिये चले गये। ईलाज करवाने के पश्चागत फरियादी रावजी द्वारा चौकी कुंदनपुर जाकर घटना के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुणत किया गया। न्या यालय श्रीमती तनवी माहेश्व री ठाकुर, जेएमएफसी. न्या यालय द्वारा आरोपीगण मरचिया, नाना, सबला, दीपा एवं नानसिंह को दोषी पाते हुये को धारा 325 भा.दं.सं. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 323 भा.दं.सं. में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।




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