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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार सीधी

During the lockdown, the bail petition of the accused who did not distribute food grains to the poor beneficiaries was canceled and sent to jail.

सीधी । न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रामचन्द तिवारी पिता स्व. कौशल प्रसाद तिवारी ग्राम ताला थाना मझौली की ओर से प्रस्तु‍त जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।


  मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी के विरूद्ध थाना मझौली के अपराध क्र. 30/21 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि वह उचित मूल्य दुकान ग्राम मेढ़रा का तत्कालीन विक्रेता है। उसके द्वारा लॉकडाउन के दौरान माह-जून 2020 से अगस्तर 2020 तक नियमानुसार हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया, जबकि उक्त अवधि में देश में कोविड-19 महामारी व्याापक रूप से फैली हुई थी एवं प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता थी। आरोपी द्वारा लगभग 203979 रूपए खाद्यान्न की काला बाजारी किए जाने का उल्ले्ख प्रथम दृष्टोया केस डायरी में है एवं अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा जाँच में उक्त आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया, जिस संबंध में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का श्री घनश्यायम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने पुरजोर विरोध किया। फलस्वरूप न्या्यालय ने आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा।



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