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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार सीधी

20 years rigorous imprisonment to accused in sensational case of gang rape.

सीधी । जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना मझौली के अपराध क्रमांक 236/19 म.प्र. शासन विरूद्ध महेन्द्र लोनी उर्फ सोनू लोनी के प्रकरण में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 09.02.2021 को पीडि़ता के साथ बलात्कार करने के संबंध में अभियुक्तगण को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए जुर्माने की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।


  प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पीडि़ता द्वारा दिनांक 04.04.19 को थाना मझौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 02.04.19 को शाम के वक्त घर वापिस जाते समय रास्तेम में तीन लड़के जबरजस्ती मुझे अपनी मोटर साईकिल में बैठाकर ग्राम जोवा टॉवर के पास ले गए। तीनों लड़के आपस में एक-दूसरे का नाम सोनू लोनी, जीतेन्द्र लोनी एवं भैयालाल सोनी लेकर बात कर रहे थे। टॉवर के पास अंधेरे में जहां छिलवा एवं महुआ के पेड़ लगे है तथा गेहूं की फसल वाले खेत में ले गए। भैयालाल सोनी, सोनू लोनी और जीतेन्द्र लोनी को छोड़कर चला गया। फिर सोनू लोनी व जीतेन्द्र लोनी ने मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम किया। इसके बाद पीडि़ता घर आई और सारी घटना के बारे में बताया। इसके उपरांत पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा धारा अंतर्गत 3/4 पॉक्सों एक्ट एवं भा.द.वि. की धारा 363, 366(क), 376 एवं 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 18/19 में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय द्वारा विचारण के दौरान सशक्ता पैरवी की गई। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. श्री शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चाचत् अभियुक्त गण को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण महेन्द्र लोनी पिता आनंद प्रसाद लोनी उम्र-19 वर्ष एवं जीतेन्द्र लोनी पिता सुखेन्द्र लोनी उम्र-19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम जोवा थाना मझौली जिला सीधी को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 366 के अंतर्गत 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू. जुर्माने से तथा धारा 376D के अंतर्गत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।



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