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अग्रि भारत समाचार सीधी

The court punished the accused who assaulted them.

सीधी । दिनांक 26.05.14 को आरोपीगण प्रहलाद कोल, राघवेन्द्र कोल निवासी ग्राम देवगढ़ थाना चुरहट ने फरियादी राधेकृष्ण तिवारी को अश्लील गाली-गलौच देते हुए धारदार हथियाद से मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया की सूचना के आधार पर थाना चुरहट में अपराध क्र. 26/14 पर भादवि की धारा 294, 323, 324, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्या्यालयीन प्रकरण क्र. में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट ने आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।




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