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अग्रि भारत समाचार बुरहानपुर

Accused of indecent act with girl, the court heard the punishment of five years rigorous imprisonment and punished with fine of 7500.

बुरहानपुर । अपर सत्र न्या्याधीश बुरहानपुर श्री के.एस. बारिया ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रवीन्द्र(43 वर्ष) पिता शिवराम निवासी बहादरपुर, जिला बुरहानपुर को धारा 354 के अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 354 क के अपराध के लिये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड, धारा 509 भादवि के अपराध के लिये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदण्ड , लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 के अपराध के लिये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 अ‍र्थदण्ड, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 के अपराध के लिये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड से दंडित किया है। 


  अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धा्वे ने बताया कि, दिनांक 30-09- 2019 को दोपहर 2 बजे अभियोक्त्री स्कुल से अपने घर आई तो आरोपी अभियोक्त्री के घर आया तथा अश्लील हरकत करने लगा तथा अभियोक्त्री को जबरदस्तीे पकड लिया। अभियोक्त्री ने घटना अपनी मॉ को बताई तथा थाना लालबाग जाकर आरोपी के विरूद्ध लिखित आवेदन प्रस्तुत किया ।आरोपी ने पूर्व में भी अभियोक्त्री को गंदे इशारे किये थे जिस पर अभियोक्त्री के पिता द्वारा आरोपी को समझाया गया था। अभियोक्त्री की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 354, 354क, 509 भादवि एवं 7/8, 11/12 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी की गई, जिस पर से विशेष न्या्याधीश बुरहानपुर श्री के.एस. बारिया ने आरोपी को धारा 354 के अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 354क के अपराध के लिये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड, धारा 509 भादवि के अपराध के लिये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदण्ड, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 के अपराध के लिये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 अ‍र्थदण्ड, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 के अपराध के लिये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड से दंडित किया।



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