अग्रि भारत समाचार उज्जैन
उज्जैन । न्यायालय श्रीमती दीपा पोल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. हेंमत उर्फ बोखला, उम्र 21 वर्ष निवासी विष्णुपुरा उज्जैन 02. तुषार खत्री, उम्र 20 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा नगर नानाखेडा उज्जैन धारा 294, 323 भादवि में 02-02 माह का कारावास एवं धारा 506 भादवि में 06-06 माह कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 01.12.2017 को फरियादी अंकित ने थाना माधवनगर में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि समय रात्रि 09ः00 बजे मैं अपने दोस्त संदीप के साथ वाल्मिकी काॅलोनी जाल स्कूल ग्राउण्ड के सामने शादी के कार्यक्रम मे गया था, जहाॅ से रात्रि करीब 11ः30 बजे मैं और मेरा दोस्त दोनों खाना खा रहे थे तभी अभियुक्त हेंमत उर्म बोखला, तुषार खत्री और बालअपचारी आये और हम लोगो के साथ पुरानी रंजिश को लेकर माॅ-बहन की गंदी-गंदी गालिया देने लगे तथा तीनो हम लोगो के साथ लात-घुंसो से मारपीट करने लगे, अभियुक्त हेंमत ने पास में पड़ी ईट उठाकर फरियादी को मारी वहा चिल्लाया तो संदीप ने बीच-बचाव किया तभी अन्य अभियुक्त तुषार ने संदीप को हाथ में पहले पंच से सिर में मारने लगा एवं बालअपचारी ने पास में पड़ी फर्सी का टुकडा उठाकर संदीप के सिर पर मारी।
फरियादी व संदीप चिल्लाये तो आसपास वालों ने मिलकर बीच बचाव किया तभी अभियुक्त भागते-भागते बोल रहे थे आज तो बच गया आईंदा तुझे जान से खत्म कर दूॅगा। पुलिस थाना माधवनगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्तगण को दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती संध्या सोलंकी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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