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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

The accused who had stolen the temple sent to jail.

बड़वानी ।  न्यायालय  न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने आदेश मे आरोपी द्वारा मंदिर मे  चोरी करने  के आरोप मे   आरोपीगण कृष्णा पिता कैलाश एवं सुनिल पिता छगन निवासीगण सेगांव को धारा 457, 380  भादवि में भेजा जेल मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- घटना दिनांक 30.11.2020 को मध्य रात्रि को फरियादी मंदिर बंद करके चला गया था फिर 01.12.2020 को सुबह करीब 06ः00 बजे पूजा करने आया तो देखा कि मंदिर में रखी दान पेटी का ताला टुटा हुआ था जिसमें दान दिये हुए रूपये, मंदिर में रखा तांबे का लौटा व लोहे की कढाईया थे। जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बड़वानी द्वारा अपराध क्रमांक 780/20 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि मे विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया।




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