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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

The bail of the accused of the deadly attack was canceled.

झाबुआ । मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.11.2020 को शाम के लगभग 05:00 बजे फरियादी रमजू अपने जीजा कमेश एवं भाई प्रबल के साथ मोटर साईकिल से ग्राम बावड़ीमाफी में गाय गोहरी का त्यौहार करने गया था। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तभी शाम के लगभग 05:00 बजे धन्नाअ मेड़ा के घर के सामने कुंएं के पास अमनसिंह, किशोर, विनोद एवं पंकज आये और पुराने रंजिश को लेकर फरियादी और अन्यो लोगों से मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे फरियादी ने मना किया तो चारों आरोपीगण ने प्रबल को पकड़कर मारपीट करने लगे।


फरियादी रमजू एवं उसके जीजा ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त अमनसिंह दौड़कर घर से बंदूक लेकर आया तथा जान से मारने की नियत से गोली चला दी। गोली प्रबल के सीने में लगी फरियादी तथा उसका जीजा अपने भाई प्रबल को मोटर साईकिल पर लेकर भागे तभी आरोपीगण ने भंवरसिंह व उसके लड़के सुनिल मेड़ा को पकड़ लिया और थप्पड़ मुक्कों का उपयोग किया आरोपी किशोर ने कुल्हाड़ी सिर में मारी जिससे खून निकलने लगा। आरोपीगण ने सुनिल की मोटर साईकिल भी तोड़ दी। फरियादी द्वारा थाना कोतवाली झाबुआ में रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना के दौरान थाना कोतवाली द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये गये, जहां से आरोपीगण को जेल में भेजा गया।


दिनांक 23.11.2020 को आरोपी विनोद एवं पंकेश ने अपने अधिवक्ता  के माध्यम से न्या्यालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया था, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद एवं पंकेश दोनों के आवेदन निरस्त  कर दिये।

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