अग्रि भारत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट
झाबुआ । दिनांक 26-11-2020 मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया की दिनांक 13-11-2020 को शाम के 7 बजे पुलिस चौकी सारंगी को मुखबीरी सूचना मिलने पर गोपाल प्रजापत के घर के सामने पहुचर देखा की एक व्यक्ति पलंग पर रखे पटाखे लोगों को बेच रहा था हमराह बल व पंचान के घेराबंदी कर पकड़ा नाम पता पुछने पर अपना नाम गोपाल पिता कालुराम प्रजापत, नि. ग्राम माडन का होना बताया पटाखे खरीदने वाले भाग गये बाद में गोपाल के पंलग पर पटाखे रखे थे उसको चेक करने पर 1) एक छोटा पेकेट थामरिस कंपनी का पटाखा पैकेट जिसमें 25 नग लड है जिसकी किमत 125 रूपये 2) 16 पैकेट फुलझड़ी के चमेलीकंपनी के कुल किमत 160 रूपये 3) 7 पैकेट फुलझड़ी के चांदी कंपनी के कुल किमत 70 रूपये 4) 9 लड पटाखा की थामरीस कंपनी के कुल किमत 90 रूपये 5) बड़े पटाखे की 8 पैकेट आईरन कंपनी के कुल किमत 160 रूपये 6) एक पैकेट माईकोन बोब कंपनी के कुल किमत 155 रूपये कुल किमत 860 रूपये के पाये गये गोपाल से पटाखे अपने पास रखने लाने ले जाने व बेचने का लायसेंस का पुछते नही होना बताया आरोपी गोपाल का कृत्यल धारा 9बी(1)बी विस्फोोटक अधिनियम पाया जाने से आरोपी गोपाल के कब्जे से उक्त पटाखे पचान के समक्ष जप्त किया एवं आरोपी गोपाल को विधीवत गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 25-11-2020 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री संजीव कटारे पेटलावद की न्यायालय में आरोपी को अभियोग पत्र सहित पेश किया आरोपी के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी गोपाल को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं रूपये 3000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री प्यारेलाल चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।
Post a Comment