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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार सीधी

Penalty and punishment for the accused of causing an accident by driving the vehicle recklessly.
सीधी ग्राम मलदेवा की रहने वाली फरियादिया ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया कि वह अन्य यात्रियों के साथ दिनांक 14.10.2020 को आटो चालक इस्तहाग खान पिता मो. मरहूम गुलशेर अहमद निवासी बाणसागर कालोनी रीवा के आटो में बैठकर चोरगड़ी से मलदेवा जा रही थी, तभी आटो चालक फोन पर बात करते हुए लापरवाहीपूर्वक तेज गति से चलाते हुए जा रहा था, तभी आगे अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें रेशमा द्विवेदी, रजनी द्विवेदी निवासी मलदेवा व रामफल निवासी चोरगड़ी को चोटेें आई, जिस पर रामपुर पुलिस द्वारा अपराध क्र. 738/20 धारा 279, 337 भा.द.वि. 3/181, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित किए जाने की अपील की। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 3500 रूपए अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।





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