अग्रि भरत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सूश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 22.10.2020 को फरियादीया थाना राणापुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि घटना दिनांक को सुबह 04:00 बजे उसका पति बदेसिंह, लड़का आशिष तथा उसका जेठ खेत पर मुंगफली तोड़ने के लिए गये थे। फरियादीया और उसकी लड़की दोनो घर के बाहर खाट पर सो रही थी, तभी सुबह करीबन 05:00 बजे बालु निनामा आया और जोर से चिल्ला कर बोला ‘बदेसिंह कहा है\ तब फरियादीया ने उससे बोला कि खेत पर मुंगफली तोड़ने के लिए गया है तो बालु महिला से बोला कि तेरे आदमी ने मेरी औरत के साथ छेड़छाड़ की है तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ुगा कहकर बुरी नियत से फरियादीया का हाथ पकड़ा, वह चिल्लामई और हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो बालु उसके पिछे दौड़ा और बोला कि तुझे और तेरे आदमी को कही भी दिखोगे तो जान से खत्मक कर दूंगा’ यह बोलकर आरोपी बालु भाग गया।
पुलिस थाना राणापुर द्वारा धारा 354, 506 भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी बालु को दिनांक 22.10.2020 को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्के ल के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ के द्वारा किया गया।
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