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अग्रि भारत समाचार बड़वानी✍️



गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वाला फरार आरोपी गिरफ़्तार, न्यायालय ने भेजा जेल।


 बड़वानी ।  माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपी मुकेश पिता रेंजड़िया उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बख्तरिया थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को म. प्र. गौवंश अधिनियम  की धारा 4, 6, 9 के तहत जेल भेजा गया।

  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.08.2020 को थाना पलसुद पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि जुनाझिरा तरफ से सगाई मोडी के रास्ते पलसुद कि तरफ  एक पिकप बोलेरो में अवैध रूप से गोवंश भरकर वध हेतु महाराष्ट्र कि ओर ले जाने वाले है सूचना पर विश्वास कर पंचान को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराया व मय शासकीय वाहन हमराह बल सउनि कमल दवाने आर 96 जगदीष सोलंकी आर 29 दिपक के मुखबीर के बताये सगाई मोडी फोटे पर नाकाबंदी करते कुछ देर में एक पिकप वाहन आते दिखाई दिया जिसका चालक पुलिस को देखकर कुछ दुर पहले वाहन रोककर वाहन से निकलकर भागा जिसका पीछा हमराह आरक्षको से कराते भोगोलिक स्थिती का फायदा उठाकर खडी फसलो में लुकते छिपते भाग गया ।

पिकप पर नम्बर देखते मुखबीर के बताये अनुसार ही एमपी 12 जीए 0193 निकला पचों के समक्ष पिकप बोलेरो वाहन को चेक करते उसमें 9 कड़े 1 बैल कुल 10 गोवंश  पिकप वाहन में निर्दयतापूर्वक ठुस ठुस उनके पैर बन्धे हुए मिले । वाहन में तलाशी लेकर चेक करते उक्त  गोवंश को ले जाने कि कोई अनुज्ञप्ति या अन्य कोई प्रमाण  नहीं मिला ।  10 कैडे  व् बैल  और पीकप वाहन बोलेरो को मौके पर जप्त किया । मय जप्ती माल मय शासकीय वाहन के थाने आये वापसी पर अपराध कायम कर अनुसंधान में लिया गया।अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया ।

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