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दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की मॉ एवं भाई की जमानत निरस्त।
उज्जैन । न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश, बडनगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. ओम पिता राजेश ठाकुर, 02. श्रीमती कविता पति राजेश निवासी गण, बालाजी नगर पानी गेट बडोदरा, गुजरात का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 09.04.2019 को फरियादी ने थाना इंगोरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे भाई की लडकी (पीडिता) उम्र 16 वर्ष जो कि उज्जैन के स्कूल में पडती है और घर से रोजाना आती जाती थी। पीडिता के मामा भी उज्जैन में रहते है।
पीडिता अपने मामा के घर उज्जैन में आती-जाती रहती थी। उसके उज्जैन के मामा के रिश्तेदार जो की बडोदरा गुजरात में रहते है, उनके पहचान का लडका प्रिंस भी पीडिता के मामा के घर उज्जैन में आता-जाता रहता था। वही पीडिता की अभियुक्त प्रिंस से जान पहचान हो गई थी। पीडिता दिनंाक 08.04.2019 को रात करीब 11ः30 बजे घर से बिना बताये कही चली गई थी और साथ में मार्कशीट, आधार कार्ड, कुछ रकम व 5 हजार रूपये ले गई, उसे शंका है कि प्रिंस मेरी नाबालिक भतीजी को बहलाफुसलाकर कही पर लेकर गया है। इस पर थाना इंगोरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान पीडिता (अभियोक्त्री) को दिनांक 15.08.2019 को दस्तयाब किया गया। उसके कथन लेखबद्ध किये गये। जिसके आधार पर अभियुक्तगण प्रिंस, ओम, सानू उर्फ सवित्री बाई, कविता, आजाद उर्फ अज्जू पिता लियाकत एवं सोनू शर्मा को अभियुक्त बनाया गया। अभियुक्ता कविता, प्रिंस की मॉ है, ओम प्रकाश प्रिंस का भाई है। काविता ने पीड़िता को परेशान किया था, ओमप्रकाश ने पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना इंगोरिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अवयस्क बालिका के साथ गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, एडीपीओ, बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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