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अग्रि भारत समाचार बड़वानी

पुलिसवालों के साथ पत्थरों से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त।

बड़वानी । न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा नर्मदा नदी में स्नान करने से मना करने पर पुलिसवालों के साथ मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण दीपक पिता स्व. कैलाश, शिवा पिता दिनेश एवं हरसिंह पिता नहारसिंह सभी निवासी बड़वानी की धारा 294, 353, 332, 186, 189, 506, 34 भा.द.वि. एवं 25 (2)आयुध अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। आरोपीगण गिरफ्तारी दिनांक से जेल में ही है। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। 

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 12.10.2020 को बटालियन इन्दौर जी कम्पनी बड़वानी में पदस्थ अरक्षक जो नर्मदा नदी किनारे राजघाट में एनव्हीडीए ड्यूटी कर रहा था ने थाने पर आकर सूचना दी कि वह प्रधान आरक्षक उदित नारायण, आर. हरिकण्ठ यादव तथा थाना बड़वानी से आर. पंकज राजोरे के साथ नर्मदा नदी किनारे डयूटी कर रहा था तभी दोपहर करीब 03.00 बजे बड़वानी तरफ से चार व्यक्ति आये और बोले की उनको नर्मदा नदी घाट पर स्नान करना है तब पुलिस कर्मचारियों ने बताया की नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से किसी भी व्यक्ति को नर्मदा नदी घाट पर स्नान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 


तभी वह चार व्यक्ति पुलिस कर्मचारियों को नंगी-नंगी गालियाँ देने लगे और बोले की तुम कौन होते हो हमको नर्मदा नदी पर स्नान करने से मना करने वाले, तब चारो पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनको गालिया देने मना किया तो वह लोग विवाद करने लगे और चारो व्यक्ति एक-एक करके पुलिस कर्मचारियों को पत्थर मारने लगे जो फरियादी को सिर व हाथ में लगे तथा चोंट आई व आरक्षक पंकज को दाहिने पैर में चोट लगी। उन व्यक्तियों द्वारा हाथापाई करने से फरियादी की वर्दी की नेमप्लेट और शर्ट की बटन टुट गई। 

आर. पंकज राजोरे ने बताया की इनमें से एक व्यक्ति हरसिंह है जो चुना भट्टी बड़वानी का रहने वाला है। जिसको वह जानता है। फिर थोड़ी देर बाद तीन व्यक्ति उनके पास एक-एक कर आये तीनों के हाथ में लकड़ीया और एक व्यक्ति हरसिंह जिसके हाथ में लोहे का धारदार छूरा रखा हुआ था और बोल रहे थे कि आज शाम को तुम पुलिस वालों का नामो निशान मिटा देंगे फिर पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी हरसिंह को पकड़ा व उससे उसका पुरा नाम पता पुछते उसने अपना नाम हरसिंह पिता नहारसिंह निवासी चुना भट्टी बड़वानी का रहने वाला बताया। बाद मौके पर 100 डायल वाहन आने से तीन व्यक्ति भाग गये। 

हरसिंह को वाहन से थाना बड़वानी भेजा गया। हरसिंह व उसके तीनों साथियो ने पुलिस कर्मचारियों के शासकीय कार्य में बांधा उत्पन्न कर पत्थरों से मारपीट कर चोटे पहुँचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बड़वानी द्वारा धारा 294, 353, 332, 186, 189, 506, 34 भा.द.वि., एवं 25 (2) आयुध अधिनियम एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई। 


आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ती की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।

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