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अग्रि भारत समाचार बड़वानी

बड़वानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाड़े द्वारा अपने फैसले मे आरोपी बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। 


अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 25/08/2020 को थाना पानसेमल पर पदस्थ पुलिस को दौराने कस्बा भ्रमण करते हुए मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति धानक मोहल्ला पानसेमल में एक मकान की आड में बैठकर लोगो से हारजीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची में लिख रहा है। 


मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहॅुचे जहां देखा कि लोगों की भीड हुई थी जिसमें से एक व्यक्ति लोगों से रूपये लेक उनको पर्चीया दे रहा था पास में पहुॅंचते ही वहाॅं पर उपस्थित लोग पुलिस को देखकर भाग गये व सटटा अंक लिखने वाले व्यक्ति को फोर्स तथा पंचों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। 


उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बाबूलाल पिता तुलसीराम ठाकरे उम्र 30 वर्ष निवासी रागपुरे महाराष्ट्र का होना बताया। आरोपी के कब्जे से नगदी 1110/- रूपये एवं सट्टे संबंधी अन्य सामग्री जप्त की गयी। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 4(क) द्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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