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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

बड़वानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया विशाल खाड़े द्वारा अपने आदेश से अवैध केरोसीन का परिवहन करने के आरोप मे आरोपी विक्रम पिता छगन उम्र 25 वर्ष निवासी मेलन तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में जमानत निरस्त की गई। 

अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।  


अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.09.2008 को कस्बा भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि विक्रम और बंशीलाल फोर्ड ट्रेक्टर से 10 ड्रम के केरोसीन भरकर महाराष्ट्र की ओर से पानसेमल जा रहे थे। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर एम. जी. रोड़ खेतिया पर हमराह फोर्स ए. एस. आई. शेख आरक्षक एवं राहगीर पंचान को सूचना से अवगत कराकर बताये हुए स्थान पर पहुंचे। एम. जी. रोड़ खेतिया पर नाकाबंदी की गई कुछ देर बाद एक फोर्ड ट्रेक्टर आया ट्रेक्टर को रोका तो उसमें से एक व्यक्ति कुदकर भाग गया। दूसरे व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसका का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंशी पिता उखड़ निवासी बाबझिरी का होना बताया।ट्रेक्टर को चेक करने पर उसमें 10 ड्रम पाये गये।


प्रत्येक ड्रम में 200-200 लीटर केरोसीन निले रंग का भरा होना पाया गया था। पंचानों के समक्ष उक्त 10 ड्रम केरोसीन को विधिवत रूप से जप्त किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अवैध रूप से केरोसीन ले जाते पाये जाने से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। ज्ञात हुआ कि दूसरा आरोपी विक्रम है।विक्रम को गिरफ्तार किया गया जो 12 साल से फरार था।

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