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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

झाबुआ ।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रोहित सिंह ने विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत झाबुआ जिले में दीपावली पर्व 2020 के लिए आतिश बाजी हेतु अस्थाई फटाका लायसेंस के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाना है। उक्त कार्य सुविधा की दृष्टि से आवेदन पत्र लेने और अनुमोदन उपरान्त अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है। दीपावली पर्व पर जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अस्थाई शेड में अतिषबाजी दुकान के लिए अनुज्ञप्तियों को जारी करने के समय केंद्र सरकार की अधिसूचना व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के पालन करने के निर्देश दिए है।


श्री सिंह ने अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किए गए समस्त स्थाई फटाका लायसेंस निरस्त किए गए है। श्री सिंह ने निर्देश दिए है कि जिले में दीपावली पर्व 2020 के त्यौहार के लिए अस्थाई फटाका लायसेंस पूर्व में चिन्हित किए गए स्थानों पर ही फटाका संग्रहण एवं विक्रय के लिए जारी किए जावे। इसकी सूची उपलब्ध करावे। अस्थाई फटाका लायसेंस जारी करने के पूर्व सूची का अनुमोदन कराया जावे। काई भी लायसेंसी / व्यक्ति अपने घर से फटाकों का संग्रहण एवं विक्रय नहीं करेगा, ततसंबधी शपथ पत्र लायसेंसी से प्राप्त किया जावे। आतिषबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बजे शेड में रखा जावे। आतिश बाजी की अस्थाई दुकाने एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकाने एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगी। 


श्री सिंह ने बताया कि इस आदेश के तहत सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेललेम्प, गैसलेम्प और खुली बिजली बत्तियों को प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा और किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे। बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होगे और एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी का प्रदर्षन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शॉट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाए। कोविड-19 के अंतर्गत जारी गाईड लाईन का पालन किया जावे। जिले में दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा -144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन किया जावे। अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के फटाका लायसेंसधारियों की बैठक आहूत कर विस्फोटक अधिनियम 2008 के निर्देशो तथा भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन उप मुख्य विस्फोटक कार्यालय भोपल की ओर से जारी निर्देषों का कडाई से पालन सुनिष्चित करेगे।

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