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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार झाबुआ✍️

बहुचर्चित सारंगी कांड में फरार आरोपी की ली गई पुलिस अभिरक्षा।

झाबुआ । जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.03.2020 को दरमियानी रात में गा्रम नवापाडा फोर्स कंपनी की पिकअप जिसमें शराब भरी थी भागने के दौरान पिकअप पलटी खा गई उसमें बैठा सुरेश पिता मोहन भूरिया निवासी हवा रूंडा की मृत्यु हो जाने से उसका शव पीएम हेतु सीएचसी पेटलावद में रखा गया था और परिजनों को सूचना दी गई जिस पर मृतक सुरेश के परिजन के द्वारा पीएम नहीं करवाने तथा शराब ठेकेदार के द्वारा मारने का आरोपी लगाया व कार्यवाही नहीं करने की दशा में सारंगी चैकी के सामने रोड जाम करने की धमकी दी गई जिस पर से चैकी सारंगी के द्वारा पेटलावद के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मृतक के परिजन एवं उनके समर्थक नहीं माने व पीएम नहीं कराने का बोल कर सारंगी के लिए रवाना हो गए जिसके बाद आधे घंटे पश्चात चैकी सारंगी पर तैनात आरक्षक नुरसिंह व नंदकिशोर के द्वारा मोबाईल पर सूचना दी गई कि मृतक के परिजन और समर्थक तथा जयस पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा स्टेट हाईवे 18एच एस बदनावर पेटलावद मार्ग पर लोहे का खंबा रखकर रास्ता जाम कर दिया जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है इस बात की सूचना एसडीओपी पेटलावद एवं थांदला तथा थाना पेटलावद का फोर्स सारंगी पहुंचा एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं पेटलावद तहसीलदार के द्वारा रोड जाम कर रहे लोगों को समझाइश दी गई की आप लोग लोहे का खंभा व महिंद्रा मिटाडोर एवं बुलेरो को हटाकर रास्ता खोल दो जिस पर मृतक के परिजन व जयस पार्टी का लीडर कमलेश डोडियार एवं अन्य कार्यकर्ता एवं गा्रमीणों के लगभग 200 लोग को कमलेश डोडियार के द्वारा उकसाने पर गा्रमीण एवं मृतक के परिजन तथा जयेष कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिसफोर्स व तहसीलदार के वाहनों पर पथराव किया गया जिससे आरक्षक क्रमांक 122 नूरसिंह को चोट लगी एवं बस क्रं. एमपी 03-5458 जोकि पुलिस लाईन झाबुआ से आई थी।

जिसमें तोड-फोड किया गया जिसके बाद पुलिस बल के द्वाराभीड को टियर गैस चलाकर खदेडा जाकर तितर-बितर किया जो अपने वाहनों को वही छोडकर भाग गए आरोपीगण का उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तथा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध धारा ,353, 332, 333, 341,147, 148, 506बी भादवी एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2)(क) का अपराध पंजीबद्ध किया गया पूर्व में भी आरोपीगण को न्यायालय द्वारा जिला जेल झाबुआ भेजा गया। आज दिनांक 26.09.2020 को फरार आरोपी मनीष पिता पूना को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायीक मजिस्टेªट श्री गौरव प्रज्ञानन सा. झाबुआ मे पेश किया जा कर पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कि गई जिसे आरोपी से पुछताछ की जा सके।

शासन कि ओर से प्रकरण का संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा किया गया।

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