वसीम को मिला न्यायलय का सहारा
अग्री भारत सामाचार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।
मनावर । पहले ट्रक जलकर खाक हो गया बाद में जला हुआ ट्रक भी चोरी हो गया मलिक 7 साल तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भटकता रहा लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अब न्यायालय के आदेश पर गुजरात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है घटनाक्रम ऐसा था बाकानेर निवासी वसीम खान पिता शेरू खान का ट्रक क्रमांक MH 18 AA 5071 वर्ष 21/10/2019 को गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ थाना क्षेत्र में माल सहित जल कर खाक हो गया था इसके बाद जला हुआ ट्रक चोरी हो गया था बीमा कंपनी ने भी ट्रक मालिक का क्लेम खारिज कर दिया कि हमें जला हुआ ट्रक चाहिए या ट्रक की चोरी की पुलिस रिपोर्ट चाहिए लेकिन पुलिस चोरी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी ऐसे में फरियादी भटकते रहा काफी प्रयास करने के बाद भी वसीम खान के चोरी हुए ट्रक की रिपोर्ट गुजरात पुलिस दर्ज नही कर रही थी।
उस समय के इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष सी एल मुकाती के संज्ञान में डाला गया मुकाती के मार्गदर्शन तथा इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य महेश सोडानी ने गुजरात पुलिस के उच्च अधिकारियों से लगातार पत्राचार किया लेकिन वहां से भी कोई सफलता नहीं मिली । न्यायालय की शरण ली अब मिला इंसाफ दर्ज हुई एफआईआर : मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने फरियादी को न्यायालय की शरण लेने की समझाइस दी तब मालिक वसीम खान ने अहमदाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की सभी तथ्य न्यायालय के सामने रखें अब 7 वर्ष बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गुजरात के हलोल की निचली अदालत ने पावागढ़ पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है लगभग सात वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिनांक 14/9/2025 को पावागढ़ पुलिस ने ट्रक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है ट्रक मालिक वसीम खान ने बताया कि ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सहयोग नहीं रहता तो मैं आज भी परेशान रहता
यह था घटनाक्रम मलिक वसीम ने बताया कि उन्होंने बड़वाह से गुजरात के अंजार के लिए गठान अपने ट्रक में लोड की थी ट्रक कुक्षी के रास्ते से पावागढ़ होकर जा रहा था तभी रात 2-00 बजे अचानक इंजन गर्म हो गया जिससे स्टेरिंग लॉक हो गया और ट्रक अनबैलेंस होकर लोहे के डिवाइडर से जा टकराया और ट्रक के ट्रक में आग लग गई माल और वाहन दोनों जलकर खाक हो गए पुलिस ने माल और वाहन जलने का पंचनामा तो बना लिया था जला हुआ ट्रक कई दिनों तक वहां खड़ा रहा और वहीं से ट्रक चोरी हो गया बाद बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम खारिज कर दिया कि पुलिस ने सिर्फ ट्रक जलने की रिपोर्ट लिखी है ट्रक चोरी की रिपोर्ट नहीं है ऐसे में फरियादी वसीम ट्रक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 7 साल परेशान रहा अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज की है।
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