अग्री भारत समाचार से संजय वर्मा की रिपोर्ट।
इंदौर । पुलिस अधीक्षक, राज्य सायबर सेल इंदौर, सव्यसाची सराफ राज्य सायबर पुलिस जोन ,ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक, नरेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में निरीक्षक रामसुमेर तिवारी व टीम के द्वारा गहन तकनीकी विश्लेषण करते हुये भारत सरकार गृह- मंत्रालय के सायबर TIP LINE व NCMEC के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों में जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुये अश्लील विडियो डाउनलोड व सोशल मिडिया पर शेयर करने की जानकारी पर से अपराध का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
Child sexual exploitative and abusing material संबंधी उक्त अपराधों की गंभीरता को देखते हुये तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी संदिग्ध फेसबुक अकाउंट के मैसेंजर पर नाबालिग बच्ची के अश्लील विडियो शेयर किये गये जिसकी सायबर टिपलाईन की शिकायत युनाईडेट स्टेट्स द्वारा स्टेट सायबर सेल इन्दौर को प्राप्त होने पर अपराध का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया, अनुसंधान पर फेसबुक आईडी के वास्तविक उपयोगकर्ता संतोष ठाकुर पिता गणेश ठाकुर उम्र 38 वर्ष निवासी म.नं. 110 बागसेवनिया, दुर्गा मंदिर के पास विश्वकर्मा नगर, हुजूर, भोपाल म.प्र. को चिन्हित किया जाकर इसे गिरफ्त में लिया गया घटना में प्रयुक्त मोबाईल सिम सहित जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार वाट्सएप पर Child sexual exploitative and abusing material संबंधी नाबालिग बच्ची के अश्लील विडियो शेयर किये जाने संबंधी सायबर टिपलाईन /एनसीमेक की शिकायत युनाईडेट स्टेट्स द्वारा स्टेट सायबर सेल इन्दौर को प्राप्त होने पर अपराध का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया।अनुसंधान के दौरान तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी कमल शर्मा पिता महेन्द्र शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी 150 साकेत धाम कालोनी, छोटा बांगड़दा, महावीर नगर के पास, इंदौर हाल निवासी श्रीरामनगर, आरआर सिटी के सामने, थाना एयरपोर्ट, इंदौर को चिन्हित किया जाकर इसे गिरफ्त में लिया गया घटना में प्रयुक्त मोबाईल सिम सहित जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।
उपरोक्त चिन्हित आरोपियों की पतारसी कर शिकंजे में लेकर अपराध के संबंध में पुछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि वह चाईल्ड पोनोग्राफी से संबंधित फेसबुक मैसेंजर ग्रुप तथा व्हाट्स-अप ग्रुप का सक्रिय सदस्य होकर उक्त सोशल मिडिया-एप पर चाईल्ड पोर्न ग्रुप में एड होकर ग्रुप में प्राप्त नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुये अश्लील विडियो को मोबाईल में डाउनलोड कर शेयर किया गया। अपराध से बचने के लिये आरोपियों द्वारा शेयर किए गए Child sexual exploitative and abusing material विडियो डिलिट कर साक्ष्य विलोपित करने के अपराधिक कृत्य किया गया, जिसपर आरोपियों के विरुध्द अपराधिक धारा बढाई गई है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रामसुमेर तिवारी, उप निरीक्षक इतेन्द्रसिहं चौहान एवं आरक्षक महावीरसिंह की सराहनीय भुमिका रही ।
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