अग्रि भारत समाचार से ब्यूरो चीफ मनीष चंदवानी की रिपोर्ट
उज्जैन । न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. भारत पिता रमेश, 02. राजेश पिता हीरालाल, निवासी-जिला उज्जैन को धारा 509 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.03.2018 को जब मैं ईट के भट्टे पर काम कर रही थी तभी दोपहर 12ः30 बजे भारत तथा राजेश मोटर साइकिल से आये और मुझे गंदे इशारे किये तो मैनंे अनदेखा किया तो दोनों ने फिर से गंदे इशारे किये, मैं चिल्लाई तो वह दोनो मोटर साइकिल लेकर भाग गये। पीड़िता कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई।
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