अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 03/09/2021 को माननीय प्रथम श्रेणी न्याययिक मजिस्ट्रेट श्री यश कुमार सिंह के द्वारा थाना खुड़ेल के अपराध क्रंमाक 278/12 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. इन्दर सिंह पिता हीरालाल उम्र 60 साल 2. प्रेम बाई पति इन्दर सिंह निवासी ग्राम गढ़ी खुड़ेल जिला इंदौर को धारा 323 में 6-6 माह का साधारण कारावास एवं 500-500/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल द्वारा की गई । अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08/07/2012 को सुबह फरियादिया भगवंती बाई के खेत में लगी फसल में आरोपीयों की भैंस द्वारा फसल को नष्ट करने पर फरियादिया द्वारा आरोपियों को रोकने पर आरोपीयो ने फरियादीया को अपश्ब्द कहे एवं उसे लट्ठ से मारपीट कर उसके कंधे पर चोट पहुंचाई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खुड़ेल पर अपराध क्रमांक 278/12 पर दर्ज कराई । बाद विवेचना अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। जिस पर से दिनांक 03/09/2021 को अभियुक्तगण को उक्त दंड से दंडित किया गया ।
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