मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652
झाबुआ । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जिला न्यायालय झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला जज एवं सचिव राजेश देवलिया के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला जज द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर, अपर जिला जज एवं सचिव राजेश देवलिया, अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्टेट हर्ष ठाकुर, सुश्री प्रतिभा वास्कले, तनवी माहेश्वरी ठाकुर, रवि तंवर, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बी.एल. सोनी, अधिवक्ता राजेन्द्र संघवी, गोपाल गोयल,अखिलेश संघवी, नाहरसिंह मैडा आदि उपस्थित रहें। लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद के मामले, सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, राजीनामा योग्य अपीलें निराकरण हेतु खण्डपीठों के समक्ष रखी जावेगी जिला एवं तहसील न्यायालयों में राजीनामा सुलह-समझौते के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोर्ट फीस पक्षकार को वापिस की जावेगी।
बकाया बिजली बिल के मामलों में छूट
बिजली बिल की बकाया वसूली में प्रीलिटिगेंशन स्तर के मामलों में 40 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा लिटिगेशन वाले मामले में 25 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी झाबुआ द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर दी जावेगी।
नगरपालिका बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर के मामलों में छूट
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