Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार उज्जैन

The court gave 01 year rigorous imprisonment to the accused who entered the house with the stick.

उज्जैन । न्यायालय श्रीमती मीनू पचौरी दुबे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी निर्मल उर्फ बलवट पिता राजाराम, उम्र-49 वर्ष निवासी- ग्राम पांड्याखेडी जिला उज्जैन को धारा 456 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, पीड़िता ने थाना महॉकाल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 06.01.2020 को शाम 07ः00 बजे मैं और मेरी बेटी घर पर थे तभी निर्मल उर्फ बलवट मेरे घर के अन्दर डण्डा लेकर जबरदस्ती घुस आया और मेरे से बोला कि तेरा पति कहा पर हैं, तो मैंने कहा की वहॉ अभी इन्दौर से ड्यूटी करके नही आये है, तब निर्मल उर्फ बलवट ने मुझे व मेरे पति को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर बोला कि तेरे पति से बोल देना कि मेरे पैसे देे दे नही तो जान से खत्म कर दूॅगा। निर्मल उर्फ बलवट आये दिन लोगों से दादागिरी से पैसें मांगता रहता है। जब मेरे पति घर पर आये तो घटना की जानकारी दी। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना महॉकाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायायल ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत त्रिवेदी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।



Post a Comment

Previous Post Next Post