Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

Life imprisonment for an accused who entered a medical store and killed him.

इंदौर । अतिरिक्‍त जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती लतिका जमरा द्वारा बताया गया कि को न्‍यायालय न्‍यायाधीश श्री शहाबुदृदीन हाशमी साहब, 27 वें अपर सत्र न्यायाधीश जिला इंदौर द्वारा थाना क्षिप्रा के अपराध क्रमांक 135/2016 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी अशोक पिता भैरू प्रसाद मिश्रा आयु 52 वर्ष निवासी विजयनगर इंदौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अर्थदंड की राशि की अदायगी न किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्‍त्‍ कारावास भुगताये जाने का आदेश किया गया तथा धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 03 माह का अतिरिक्‍त्‍ कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया एवं धारा 25 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में क्रमश: 03 वर्ष व 05 वर्ष का कारावास व क्रमश: 200/- एवं 300/- रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि की अदायगी न किये जाने पर क्रमश: 01 व 02 माह का अतिरिक्‍त कारावास भुगताये जाने का भी दंडादेश दिया गया। प्रकरण में अभियेाजन की ओर से पैरवी अतिरिक्‍त लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती लतिका जमरा द्वारा की गई । उक्‍त प्रकरण को शासन द्वारा चिन्ह्ति प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुनील चौधरी ने थाना क्षिप्रा पर दिनांक 15.05.16 को मौखिक रिपोर्ट की कि वह दोपहर 02:00 बजे के लगभग श्रीराम मेडिकल डकाच्‍या पर इलाज हेतु गया था वहां डॉक्‍टर कोठारी नहीं थे। मेडिकल पर डॉक्‍टर साहब का लडका पंकज उर्फ मोनू बैठा था उसने बताया कि 10 मिनट इंतजार करो डॉक्‍टर साहब आने वाले हैं। इतने में डॉक्‍टर साहब क्लिनिक पर आ गये और डॉक्‍टर साहब ने जांच कर मुझे पर्ची पर दवाई लिखी और पंकज को कहा इंजेक्‍शन और बॉटल लगाने के लिए निकाल दो और डॉक्‍टर ने बोला कि थोडा पानी पीकर आराम कर लो बॉटल बाद में लगाऊंगा इस पर वह मेडिकल के पीछे वाले कमरे में जाकर लेटा ही था कि उसे गोली चलने की आवाज आई जब वह उठकर गया तो अशोक मिश्रा वी. एच. पी. मेडिकल स्‍टोर वाला वहां था और उसके हाथ में पिस्‍टल थी जिससे उसने पंकज पर जान से मारने की नियत से फायर कर घायल कर दिया था। पंकज को छाती व पेट में गोली लगने से खून वह रहा था। उसके बाद आरोपी अशोक डॉक्‍टर साहब के केबिन में गया और उनके साथ भी मारपीट करने लगा उसके बाद उसने और डॉक्‍टर साहब ने आरोपी को पकडने की कोशिश की तो वह भाग गया उसके बाद पंकज को घायल अवस्‍था में डॉक्‍टर कोठारी और एक अन्‍य व्‍यक्त्ति रूपेश इलाज के लिए इंदौर अस्‍पताल ले गये थे। उक्‍त घटना को डॉक्‍टर कोठारी, फरियादी व इलाज कराने आई दो महिलाओं द्वारा देखी गई। उक्‍त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना व अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर आरोपी को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।



Post a Comment

Previous Post Next Post