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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार सीधी

Those accused of assaulting Anganwadi assistants were punished and fined Rs 8000.

सीधी । न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण बाबूलाल उर्फ टेलर कोरी एवं अनिल सिंह दोनों निवासी देवरी थाना मझौली को धारा 451, 323 एवं 294 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 8000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।



 बताया गया कि दिनांक 14.08.14 को दिन के 2:00 बजे के लगभग फरियादिया जयमन्तु कोरी आंगनबाड़ी केन्द्र के अंदर बैठी थी, तभी दोनों आरोपी आंगनबाड़ी के अंदर आकर फरियादिया मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, जिससे उसे गर्दन एवं पीठ में चोट आई। हल्ला -गोहार करने पर पराग कोरी एवं सुनीता कोरी दोनों के द्वारा बीच-बचाव कराया गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना मझौली के अपराध क्र. 532/14 पर दर्ज कराई, जहां विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 514/14 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्री घनश्याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया।



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