अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए बचाव एवं रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा रोको-टोको अभियान के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना मास्क लगाये व्यक्तियों पर निर्धारित अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जावेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका, ग्राम पंचायत के अमले द्वारा निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता का प्रचार-प्रसार किया जावे। नगरपालिका, ग्राम पंचायत के वाहनों द्वारा लाउड स्पीकर एवं रोको-टोको अभियान के माध्यम से नगर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए जागरूक किया जाये व पुलिस द्वारा चैराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषण की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए।
जिले की राजस्व सीमाओं में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चून के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वाले के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिले में ओवरलोड यात्री वाहन जैसे- जीप, टेम्पों, तुफान, बस में ओवरलोड पाई जाने की सख्ती से कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा- 51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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