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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Those accused of robbing money and mobiles were punished.

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान जे.सी. राठौर साहब, एडीजे न्या यालय पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी समसू पिता मडि़या गामड़ निवासी, राकेश पिता कैलाश मेड़ा निवासीगण आमलीपाड़ा, जिला झाबुआ को धारा 394 भा.दं.वि. में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री प्यारेलाल चौहान, विशेष लोक अभियोजक, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मकेश कोठारी निवासी झकनावदा द्वारा थाना रायपुरिया में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 22.05.20218 को वह अपने निजी काम से अपनी मोटर साईकिल पेटलावद गया था। पेटलावद में अपना काम पूरा कर फरियादी द्वारा पेटलावद में मयूर मोबाईल की दुकान से जीओ कंपनी की लापू सीम एक्टिव करवाने के बाद प्रकाश एजेंसी पेटलावद की दुकान से 5 जीओ कंपनी के पांच कीपेड मोबाईल खरीदे सभी मोबाईल काले रंग के होकर प्रत्येक की कीमत 1300-1300/- रुपये थी लेकर पेटलावद से 07:30 बजे करीबन वह मोटर साईकल से निकला था फरियादी के साथ मोटर साईकिल पर अंबाराम परमार भी था। उसके घर उसको बखतपुरा छोड़कर झकनावदा आ रहा था शाम करीबन 08:20 बजे धतूरिया फाटे पर आगे झकनावदा से 2 किलोमीटर आया था कि रोड़ पर 3-4 अज्ञात बदमाश मिले और अचानक फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाई और उसके पास से हाथ बैग, जिसमें 5 नये मोबाईल एवं 2 स्वयं के निजी मोबाईल थे। उक्तह दोनों मोबाईल की कीमत 25000 रुपये के करीबन थी और कुछ रुपये और ए.टी.एम. कार्ड भी बदमाशों फरियादी की जेब से मारपीट कर छीन लिये थे। रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा अनुसंधान के दौरान, आरोपी समसू गामड़ एवं राकेश मेड़ा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर आरोपी से मोबाईल एवं फरियादी का ए.टी.एम. जप्त किये गये थे अपराध गंभीर प्रकृति का होने से अपराध को जघन्य सनसनीखेज चिह्नित प्रकरणों की श्रेणी में रखकर प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या यालय पेटलावद में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान जे.सी. राठौर साहब, एडीजे न्यायालय पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी समसू, राकेश को आज दिनाँक को दोषी पाते हुये धारा 394 भा.दं.वि. में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्डप से दंडित किया गया।




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