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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट

Those accused of committing murder in heinous sensation case got life imprisonment

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान एडीजे जे.सी. राठौर साहब, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण लुणा एवं रमेश पिता नन्दा निनामा निवासी भाभरापाड़ा को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री प्यारेलाल चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पेटलावद द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.2018 को रात्रि लगभग 09:00 बजे फरियादिया का पति पूना खाना खाकर खेत पर सोने गया था। घटना दिनांक के अगले दिन सुबह करीबन 08:00 बजे फरियादिया खेत पर अपने पति पूना को चाय पिलाने गई तो फरियादिया का पति पूना खाट से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा था, जिसके दाहिने हाथ की भुजा पर चोट लगी थी व सिर में ऊपर की ओर चोट, चोट होकर खून निकल रहा था। फरियादिया का पति पूना बोल नहीं पा रहा था जो मर गया था। फिर फरियादिया ने उसके देवर वेलजी के लड़के मड़ु को बताई व फरियादिया के लड़के जगदीश को मलवास (रतलाम) में मजदूरी करने गया था, को फोन पर सूचना करवाई उसके बाद फरियादिया का लड़का जगदीश घर आया फरियादिया के पति पूना की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। फरियादिया ने बताया कि उसके पति पूना का उसके बड़े बा के लड़के लुणा तथा रमेश पिता नंदा से जमीनी विवाद है कि घटना की रिपोर्ट थाना पेटलावद में लेखबद्ध करवाई थी। विवेचना के दौरान आरोपी रमेश एवं लुणा को गिरफ्तार किया गया था एवं अपराध गंभीर श्रेणी का होने से जघन्य सनसनीखेज चिह्नित प्रकरण की श्रेणी में लेकर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्या‍याधीश जे.सी. राठौर साहब, पेटलावद, जिला झाबुआ विचारण में आरोपीगण को दोषी पाते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण लुणा एवं रमेश को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।




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