अग्रि भारत समाचार से ब्यूरो चीफ संतोष पाटीदार की रिपोर्ट
रतलाम । जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने जनसुनवाई करते हुए 26 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए। अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर सुश्री सिराली जैन ने भी जनसुनवाई की।
जनसुनवाई में नामली की बंजारा कॉलोनी के विष्णु भाई ने आवेदन दिया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसको पट्टा प्रदान किया गया जिसकी प्रधानमंत्री आवास राशि भुगतान नहीं की गई है। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जिला पंचायत को निर्देश जारी किए गए। इसी तरह ग्राम मोरवनी के राजूसिंह पिता मोहनसिंह ने आवेदन दिया कि उसकी कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, रेलवे ट्रैक के पास है। उसकी भूमि पर रेलवे द्वारा पटरी का सामान, सीमेंट के पोल, लोहे की गार्डन आदि प्रार्थी को बिना सूचना दिए रख दिए गए थे। प्रार्थी द्वारा सामान को हटाने का निवेदन किया गया जिस पर विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन करवाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। उस अनुसार आवेदक द्वारा सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई और सूचना पत्र रेलवे को दिया गया परंतु आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। भूमि पर रखा रेलवे का सामान, सीमेंट के पोल हटवाए जाएं। आवेदन पर कार्रवाई के लिए मंडल रेल प्रबंधक रतलाम को कार्रवाई के लिए लिखा गया।
इसी प्रकार ग्राम सीखेड़ी के आत्माराम मौर्या ने आवेदन दिया कि उसकी निजी भूमि का रास्ता सरकारी भूमि से होकर प्रार्थी के खेत पर जाता है। अन्य व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोक लिया गया, अतः रास्ता दिलवाने की कार्रवाई की जाए। आवेदन पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। रतलाम के सुभाष नगर निवासी सलीम पिता हबीब ने आवेदन दिया कि उसके पिता के नाम से आवासीय भूखंड का पट्टा अधिकार पत्र बना हुआ है। आवेदक आवासीय भूखंड पर नवीन पट्टा अपने नाम से प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। आवेदन पर कार्रवाई के लिए एसडीएम सिटी को निर्देशित किया गया। डोंगरे नगर रतलाम की अनीता ने आवेदन दिया कि उसके मकान का बकाया शुल्क जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाए, आवेदन पर कार्रवाई के लिए निगमायुक्त को निर्देशित किया गया।
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