अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.02.21 को श्री भूपेन्द्र आर्य इंदौर द्वारा थाना सेंट्रल कोतवाली के अपराध क्रमांक 100/1998 धारा 457, 380 भादवि में में निर्णय पारित करते हुये आरोपी शंकर पिता गणेश बलई निवासी 28 वार्ड 14 ग्राम मालाखेडी किशनखेडी ताल इंदौर को धारा 457, 380 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्री संजीव पाण्डेय द्वारा की गई। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.1998 के दरमियान रात 12 बजे डयूटी पर रहे चौकीदार ने देखा कि अमर पंप टी-21 तीसरी मंजिल में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं और दुकान की लाईटें जल रही थी कुछ देर बाद देखा कि दुकान का कांच खुला हुआ है और एक व्यक्ति उसमें से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए दिखा तब उसे शंका होने पर उसे आरक्षक सोमनाथ और मलखान को बुलाया और बाबादीप कॉम्प्लेक्स की ओर गये तो देखा कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के थैले में रखकर पीछे गैलरी में छिप गया उसके बाद जवानों ने उसे पकडा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शंकर बताया। प्लास्टिक की थैली में देखा तो दो पंखे रखे थे तो उक्त पंखों के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया चोरी करना बताया जिस पर आरोपी को पकडकर थाने लाये जहां अपराध को पंजीबद्ध किया गया जिस पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।
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