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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से जिला संवाददाता अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट

The punishment for the illegal possession of alcohol.
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.07.2020 को मुखबीर की सूचना के आधार पर आरोपी के मकान की तलाशी लेने पर आरोपी नानसिंह के मकान के अंदर दूसरे कमरे में प्रेसीडेंट 5000 बियर की कुल 6 पेटी कुल 46.8 बल्क लीटर एवं माउन्टर 6000 बियर की 2 पेटी कुल 24 बल्क लीटर, कुल 70.8 बल्का लीटर बियर जप्त की गई थी तथा अरोपी नानसिंह को गिरफ्तार कर आरोपी नानसिंह को धारा 34(1), (क), 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नानसिंह को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या‍यालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान माननीय मुख्यक न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रज्ञानन साहब द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.2021 को पारित कर आरोपी नानसिंह को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


  उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण संचालन श्री राजेन्द्रपाल सिंह अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।



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