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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

The doctor / actor accused of molesting the girl with bad intent was sentenced to three years in jail.

 बड़वानी । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा अपने फैसले में आरोपी केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े उम्र 37 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को धारा 354 भदवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000/- रू. का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 मे तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये कुल 20,000/- रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 


   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि आरोपी डाक्टर कृष्णा लोनखेडे स्वयं का क्लीनिक जिला बडवानी में चलाता था तथा वहा निमाड एक्टींग क्लास में एक्टिंग भी सिखाने भी जाया करता था। अभियोक्त्री ने निमाड एक्टींग क्लास जो बडवानी मे स्थित में एक्टींग सिखने के लिये एडमिशन लिया था। अभियोक्त्री घटना दिनांक 01.05.2018 को सुबह 8.00 बजे एक्टिंग सिखने के लिये निमाड़ एक्टींग क्लास रणजीत क्लब के सामने गयी थी वहा पर आरोपी डॉ. कृष्णा लोनखडे भी मौजुद था जो वहा पर एक्टिंग सिखाने का काम करता था, घटना वाले दिन कोई भी बच्चे एक्टिंग सिखने नही आये थे। आरोपी ने कहा आज छुट्टी है तो अभियोक्त्री ने कहा की सर मुझे कोचिंग जाना है तो मै जा रही हूं तब आरोपी ने कहा की 10- 5 मिनट बैठो फिर चले जाना, फिर बोला की तुम आ गयी हो तो मैं तुमको रस के बारे मे बता देता हु तो आरोपी अभियोक्त्री को एक्टींग सिखाने लगा और अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा और बुरी नियत से छेड-छाड करने लगा फिर अभियोक्त्री एक्टींग क्लास से बहार आ गई। अभियोक्त्री नें घर पर तीन चार दिन तक किसी को घटना नही बतायी फिर एक दिन अभियोक्त्री ने उसकी माॅ को घटना बतायी। अभियोक्त्री द्वारा उसकी मां और पिताजी को साथ लेकर थाना बड़वानी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना बड़वानी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।



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