Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

The bail of the associate accused assisting the accused who kidnapped and raped the minor was revoked.

बड़वानी । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी अनिल पिता ऐसराम थाना वरला को धारा 363, 366, 376 (2)N, 376 (2)F, 506, 368 भादवि एवं 5N/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी।


 अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.10..2020 की है पीड़िता गॅाव में बकरी चराने गई थी तभी आरोपी राजेश और उसका भाई मुकेश और अनिल तीनों साथ में आये और पीड़िता को बहला-फुसलाकर जबरदस्ती सवारी वाली जीप में बैठाकर आरोपी राजेश के गाॅव में ले गये और फिर आरोपी राजेश पीडिता को उसके खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया उसके बाद फिर पीड़िता को अपने घर सात दिन तक रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा। 

आरोपी अनिल और आरोपी मुकेश ने पीड़िता का अपहरण करने में आरोपी राजेश की मदद की थी। पीड़िता के परिजन वालों ने आरोपी राजेश, मुकेश और अनिल के खिलाफ थाना वरला में अरोपी के विरूद्ध अपराध पजीबंध कराया। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।



Post a Comment

Previous Post Next Post