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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार सीधी

Punishment for the driver of accident causing reckless driving.

सीधी । फरियादी रामबाई साकेत साकिन हिनौती ने थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जीप क्रं MP 19 9943 मे बैठकर जुझारी घटिया की ओर जा रही थी तथी तूफान गाडी क्र. एमपी 13 टीए 0734 के चालक बलवान सिंह यादव पिता हिम्‍मद सिंह यादव उम्र 40 वर्ष निवासी जावर जिला सीहोर ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर जीप को टक्‍कर मार दिया जिससे फरियादिया को चोटें आई, जिस पर पुलिस थाना रामपुर नैकिन के अ0क्र0 902/20 भादवि की धारा 279, 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए ए.डी.पी.ओ. श्री विक्रम कुमार दुबे ने अपने सुसंगत विधिक तर्कों से आरोपी वाहन चालक को दोषी प्रमाणित कराया एवं अधिक से अधिक दंड दिए जाने की अपील की। परिणामस्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी चालक को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया।



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