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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

3-year rigorous imprisonment for an accused who was involved in a minor.

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.01.21 को श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) एक्‍ट इंदौर द्वारा थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 84/2018 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 2193/2018, धारा 354, 506 भादवि में एवं धारा 7/8 पॉक्‍सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मन्‍नू उर्फ निहाल नामदेव पिता ओमप्रकाश उम्र 24 वर्ष निवासी बजरंगपुरा इंदौर को धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पॉक्‍सो अधिनियम के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये का अर्थदण्‍ड दिया गया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न किये जाने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई जिनके द्वारा मामले में सभी अभियोजन साक्षियो के साक्ष्‍य अंकित करवाये जाकर एवं नवीन न्‍यायद्ष्‍टांत न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किये गये एवं अभियुक्‍त को कठोर से कठोर दण्‍ड दिये जाने का निवेदन किया गया था, उभयपक्षो की तर्क एवं बहस उपरान्‍त न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।


 अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.2018 को आहत बालिका ने थाना बाणगंगा में रिपोर्ट लिखवाई कि वह कक्षा 12 वीं में पढती हूं। घटना दिनांक को आरोपी मन्‍नू मिला और बोलने लगा कि उससे प्‍यार करता है इस पर मेरे द्वारा मना करने पर उसने मेरा बुरी नियत से हाथ पकड और झूमा-झटकी करने लगा और जाते-जाते धमकी देते हुए गया कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्‍म कर दूंगा। उक्‍त आरोपी आये दिन छेडखानी करता रहता था। घटना राहगीर द्वारा भी देखी गई थी। उक्‍त रिपोर्ट पर से अपराध को पंजीबद्ध कर विेवेचना में लिया गया था। जिस पर आरोपी को आज दिनांक को दंडित किया गया।




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