अग्रि भारत समाचार रायसेन
रायसेन । मान. न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा आरोपी राजकुमार आ. भुजबल आदिवासी आयु 22 वर्ष निवासी बेरखेड़ी थाना देवरी तहसील उदयपुरा को धारा 363, 366, 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में प्रथम दृष्ट या दोषी पाये जाने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि, दिनांक 14/05/2019 को सूचनाकर्ता शादी में गया था। घर पर उसकी पत्नि , पुत्र एवं अभियोक्त्री थे। सुबह 4:00 बजे सूचनाकर्ता की पत्नि सूचनाकर्ता द्वारा तलाश करने पर भी नहीं मिली। आरोपी भी उसी रात से घर पर नहीं था।
उसके पश्चात सूचनाकर्ता की सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना देवरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर अभियोक्त्री की अनुमति उपरांत उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। थाना देवरी में अभियोक्त्री के द्वारा यह कथन किये गए कि अभियोक्त्री तथा आरोपी 2-3 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे तथा वह आरोपी के बहकावे में आकर उसके साथ चली गयी। आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ शादी की गई, शारिरिक संबंध बनाए गए एवं पत्नि की तरह रखा गया। पीडि़ता की उम्र प्रथम दृष्टया 18 वर्ष से कम होना स्थांपित है।
दिनांक 04/12/2020 को आरोपी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुरत जमानत आवेदन पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बरेली जिला रायसेन द्वारा आपत्ति करते हुए तर्क किया गया कि पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम है तथा आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। दोनों पक्षों के तर्क सुनकर माननीय न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन द्वारा आरोपी का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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