अग्रि भारत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट
झाबुआ । मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/11/2020 को मृतिका के साथ उसके पति प्रकाश द्वारा झगडा कर मारपीट की गई जिसके कारण परेशान होकर मृतिका ने जहरीली दवाई पी ली और उसकी मृत्यु हो गई । आरोपी प्रकाश के विरूद्ध धारा 306, 498-ए भादवि के तहत मर्ग जांच के दौरान साक्ष्य से पता लगा की आरोपी प्रकाश अपनी पत्नि के साथ घरेलु कार्य और खेती के काम को लेकर लगातार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित करता रहा था इस प्रकार आरोपी पति द्वारा अपनी पत्नि मृतिका को आत्महत्या करने के लिये दूष्प्रेरित किया था पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कर, गिरफ्तार कर न्यायालय, पेटलावद पेश किया था तथा न्यायालय के आदेश से आरोपी को जेल में निरूध किया गया था आरोपी की ओर से आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पेटलावद (जे0सी0 राठौड सा0) के न्याीयालय में पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रकाश का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 17/12/2020 को निरस्त कर दिया गया है।
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