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अग्रि भारत समाचार बड़वानी

A fine of Rs. 19500 to the accused for recklessly driving a vehicle.

बड़वानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी रितेश पिता गजानंद निवासी ग्राम सिवई थाना राजपुर जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एंव 279, 337 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 19500 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 16.08.20 को रात्रि 09ः00 बजे फरियादी अपनी पत्नि दुर्गाबाई व लड़के शिवम को अपनी मोटर सायकल पर बिठाकर ससुराल से वापस घर ग्राम मंदिल आ रहा था तभी फरियादी के पिछे अंजड़ तरफ से एक मोटर सायकल वाला अपनी मोटर सायकल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व फरियादी की मोटर सायकल को पीछे से टक्कर मार दी, टक्कर लगने से तीनों मोटर सायकल सहित नीचे गिर गये। टक्कर मारने वाला भी अपनी मोटर सायकल सहित गिर गया टक्कर लगने व गिरने से फरियादी के सिर, नाक, निचले होेठ, उल्टे हाथ की कोहनी, कमर, उल्टे पांव के घुटने, सिधे पांव के अंगूठे व शरीर पर अन्य जगह चोट आई तथा पत्नि दुर्गाबाई को सामने सिर पर, उपरी होठ पर, दाढी, उल्टे हाथ की कलाई के उपर तथा लडके शिवम को कमर व उल्टे हाथ की अंगलीयों में चोट लगी टक्कर मारने वाले को भी चोट लगी। टक्कर मारने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रितेश पिता गजानंद निवासी ग्राम सिवई थाना राजपुर, जिला बड़वानी का होना बताया। फरियादी की रिर्पोट पर से थाना राजपुर द्वारा अपराध क्रमांक 261/2020 मोटर अधिनियम की धारा 146/196 एंव 279, 337 भादवि में मामला पंजीबद्ध किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।



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